दिल्ली की सड़कों पर 1 अप्रैल से बसों के लिए विशेष लेन, उल्लंघन पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना

विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और माल वाहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले समर्पित लेन को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित करेगा.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए ₹ 10,000 तक का जुर्माना और छह महीने की कैद का प्रावधान किया गया है (File Photo)
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा, जिसमें गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए ₹ 10,000 तक का जुर्माना और छह महीने की कैद का प्रावधान किया गया है. दरअसल, अन्य लेन पर दौड़ते पाए जाने वाले वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें ₹ 10,000 का जुर्माना और छह महीने तक की कैद का प्रावधान है. विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और माल वाहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले समर्पित लेन को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित करेगा.

शेष समय में अन्य वाहनों को इन समर्पित लेनों पर चलने की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि, बसें और मालवाहक वाहन चौबीसों घंटे अपनी समर्पित चिह्नित लेन पर बने रहेंगे. पहल के तहत पहले चरण में चुने गए कुल 46 कॉरिडोर में से 15 पर ही प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा.

इनमें महरौली-बदरपुर रोड खंड में अनुव्रत मार्ग टी-पॉइंट से पुल प्रह्लादपुर टी-पॉइंट, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट आईएसबीटी से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज-भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन-कश्मीरी गेट आईएसबीटी और आईटीओ-अंबेडकर नगर आदि शामिल है.

Advertisement

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया, "दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए, अरविंद केजरीवाल सरकार यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और भीड़भाड़ से निपटने के लिए बस लेन प्रवर्तन अभियान शुरू कर रही है. ड्राइवर संवेदीकरण के लिए डीटीसी और क्लस्टर को और पीडब्लूडी व पुलिस फोर्स को बस लेन और परिवहन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं." 

Advertisement

बयान में उल्लेख किया गया है कि उल्लंघन करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और दिल्ली रखरखाव और पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत दंडित और मुकदमा चलाया जाएगा. परिवहन विभाग ने अपने सार्वजनिक बेड़े संचालकों - दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड को अपने ड्राइवरों को संवेदनशील बनाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. 

Advertisement

बयान के मुताबिक अभियान के हिस्से के रूप में, लोक निर्माण विभाग को उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी संकेत बोर्ड लगाकर गलियारों को चिह्नित करने और ठीक से पहचानने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई हल्का मोटर वाहन, जैसे कार चिह्नित बस लेन में खड़ी पाई जाती है और उसका मालिक या चालक उसे हटाने से मना करता है, तो वाहन उठा लिया जाएगा और चालक को जुर्माना देना होगा. 

Advertisement

लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग दो पालियों में दो टीमों को तैनात करेगा. बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए क्रेन भी तैनात की जाएगी. बयान में कहा गया है कि बाधा डालने वाले वाहनों के वीडियो या तस्वीरें सबूत के तौर पर ली जाएंगी.

यह भी पढ़ें:
दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस कल 10 घंटे बंद रहेगा, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों का रूट बताया
Delhi: गलत जगह खड़ी गाड़ी को लेकर आपस में भिड़े पुलिसवाले, पुलिकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की सिफारिश
मुंडी हिलाकर ट्रैफिक लाइट्स ने किया आगे जाने वालों को मना, Video देख आप भी नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

तेज़ रफ्तार वैन से टकराई चोरी की SUV, लपटों में घिरी

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
US Election 2024 LIVE Updates: Donald Trump को रुझानों में बड़ी बढ़त, Kamala Harris भी दे रहीं टक्कर
Topics mentioned in this article