सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से दी गई समय सीमा शनिवार को खत्म हो गई. ईपीएफओ ने एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का समय दिया था. यह समय सीमा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में अंशदान करने वाले कर्मचारियों के लिए थी.
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेवानिवृत्त हो चुके ईपीएस सदस्यों के लिए अधिक पेंशन के आवेदन का विकल्प चार मार्च को बंद कर दिया गया. एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके अंशदाताओं से ईपीएफओ को 91,258 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं.
हालांकि ईपीएफओ ने ईपीएस के अन्य अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई, 2023 तक का वक्त दिया है. इसके लिए अंशदाताओं को अपने नियोक्ता संगठन के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा.
उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2023 के फैसले के अनुरूप ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की सुविधा दे रहा है.