मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति का चेहरा मल से पोता गया, आरोपी गिरफ्तार

हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक व्यक्ति द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भारी आक्रोश फैल गया था.

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दलित का दावा कि ओबीसी व्यक्ति को ग्रीस लगे हाथ से छूने पर उसके चेहरे और शरीर पर मल लगाया गया
छतरपुर:

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक दलित व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि दूसरी जाति के एक व्यक्ति ने उसके चेहरे और शरीर पर मानव मल लगा दिया, क्योंकि दलित व्यक्ति ने गलती से उसे ग्रीस लगे हाथ से छू लिया था. एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है. आरोपी और पीड़ित की उम्र 40 से 45 साल के बीच है.

हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक व्यक्ति द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भारी आक्रोश फैल गया था. एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार शाम को बताया कि छतरपुर की घटना के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से ताल्लुक रखने वाले आरोपी रामकृपाल पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पीड़ित दशरथ अहिरवार ने शनिवार को पुलिस से संपर्क किया.

अहिरवार ने दावा किया कि यह घटना तब हुई, जब वह शुक्रवार को छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर बिकौरा गांव में पंचायत के लिए नाली के निर्माण में लगा हुआ था और आरोपी रामकृपाल पटेल पास के हैंडपंप पर नहा रहा था. अहिरवार ने दावा किया कि उसने गलती से निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जा रहे ग्रीस लगे हाथों से पटेल को छू लिया.

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महाराजपुर पुलिस थाने के पास पत्रकारों से बात करते हुए अहिरवार ने दावा किया कि इसके बाद पटेल नहाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मग में पास में पड़ा मानव मल लाया और इसे मेरे सिर और चेहरे सहित शरीर पर लगा दिया. उन्होंने दावा किया कि पटेल ने उन्हें जाति के आधार पर अपमानित भी किया.

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अहिरवार ने आरोप लगाया, "मैंने मामले की सूचना पंचायत को दी और बैठक बुलाई. इसके बदले पंचायत ने शुक्रवार को मुझ पर 600 रुपये का जुर्माना लगा दिया."

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यह पूछे जाने पर कि उसने शुक्रवार को पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई, तो अहिरवार ने दावा किया कि वह काम बीच में नहीं छोड़ सकता था.

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अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) मनमोहन सिंह बघेल ने कहा, "रामकृपाल पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्यों या शब्दों के लिए सजा), 506 (आपराधिक धमकी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है." 

बघेल ने कहा कि अहिरवार अन्य लोगों के साथ काम कर रहा था और वे लोग पास में नहा रहे पटेल के साथ मजाक कर रहे थे. पुलिस अधिकारी ने कहा, "वे खेल-खेल में एक-दूसरे पर चीजें फेंक रहे थे, तभी अहिरवार ने पटेल के हाथ पर ग्रीस लगा दिया. इसके बाद पटेल ने हाथ से मानव मल उठाया और अहिरवार की पीठ पर फेंक दिया."

पंचायत पर अहिरवार के दावे के बारे में पूछे जाने पर, बघेल ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है. पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित की उम्र 40 से 45 साल के बीच है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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