कस्टम अधिकारियों ने विदेशी यात्री के पास से गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति की जब्त, जांच जारी 

पत्थर की मूर्ति को पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 के तहत जब्त किया गया है. अब इस अधिनियम से संबंधित और अनिवार्य आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

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अधिकारियों ने बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति बरामद की. 
अमृतसर:

अमृतसर कस्टम्स प्रीवेंटिव कमिश्नरेट के तहत अटारी में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों ने बुद्ध की एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति को जब्त किया है. मिली जानकारी अनुसार आईसीपी, अटारी के माध्यम से भारत पहुंचे विदेशी यात्री को रोका गया और उसके सामान की जांच की गई. उसके सामान की जांच के दौरान, अधिकारियों ने बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति बरामद की. 

मूर्ति को पुरातनता की श्रेणी में आने वाली प्रतिबंधित वस्तु होने के संदेह में यात्री टर्मिनल, आईसीपी अटारी पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया है. 

घटना की जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) चंडीगढ़ सर्कल के कार्यालय को दे दी गई है. एएसआई ने इस बात की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट दी है कि मूर्तिकला का टुकड़ा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का बुद्ध प्रतीत होता है और अस्थायी रूप से दूसरी या तीसरी सीई के लिए डेटा योग्य है. मूर्ती पुरातनता और कला खजाना अधिनियम, 1972 के तहत पुरातनता की श्रेणी में आता है. 

पत्थर की मूर्ति को पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 के तहत जब्त किया गया है. अब इस अधिनियम से संबंधित और अनिवार्य आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

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बता दें कि इससे पहले की पुरावस्तुओं की जब्ती के ऐसे मामलों में, मई, 2017 में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, अटारी रेल में एक यात्री से 262 पुरातनता के सिक्के जब्त किए गए थे और सितंबर, 2018 में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, अटारी रेल में एक यात्री के पास से अन्य 65 पुरातन सिक्के जब्त किए गए थे. 

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