अगर बाइक पर है 4 साल से छोटा बच्चा तो इतनी स्पीड से चला पाएंगे गाड़ी, सरकार ने तय किए नए नियम

मंत्रालय ने कहा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ ‘जोड़ने’ के लिए किया जाएगा.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया, जिसके तहत बच्चों के लिए सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट (हार्नेस) का इस्तेमाल अनिवार्य होगा. 

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार, चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने के लिए मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी. ये नियम, केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के बाद लागू होंगे.

मंत्रालय ने कहा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ ‘जोड़ने' के लिए किया जाएगा.

मंत्रालय ने एक अन्य बयान में कहा कि  खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा. इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Trump vs Khamenei: America ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% Tariff लगाया | Iran Protest
Topics mentioned in this article