नकली और खराब क्वालिटी की दवाई बनाने वालों पर कसा शिकंजा, 18 कंपनियों का लाइसेंस रद्द

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drugs Controller General of India) नकली और खराब क्वालिटी की दवाइयों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला रहा है. DCGI ने 76 दवाई कंपनियों की जांच की है. 20 राज्यों में टीम ने ये कार्रवाई की.

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प्रतीकात्मक फोटो.

नकली दवाइयों और खराब क्वालिटी की दवाई बनाने वाली फार्मा कंपनियों पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने 18 फार्मा कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके साथ ही इन कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है. इनमें से 3 फार्मा कंपनी के खास प्रोडक्ट का परमिशन कैंसल किया गया है.
 

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drugs Controller General of India) नकली और खराब क्वालिटी की दवाइयों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला रहा है. DCGI ने 76 दवाई कंपनियों की जांच की है. 20 राज्यों में टीम ने ये कार्रवाई की. DCGI ने 26 फार्मा कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी भी जारी किया है. ये अभियान करीब 15 दिनों से चलाया जा रहा है.

बता दें कि इससे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drug Controller General of India) की ओर से दवाओं को लेकर अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा गया है. इसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन करने की बात लिखी हुई है. यह नोटिस ऑनलाइन दवा बेचने वाली अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित करीब 20 कंपनियों को दिया गया है. नोटिस में पूछा गया है कि पिछले कई वर्षों से कोर्ट ने ऑनलाइन दवा बेचने पर कई बार रोक लगाई है. 

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डीसीजीआई ने पूछा है कि इस उल्लंघन पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. डीसीजीआई के नोटिस पर अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. डीसीजीआई के मुताबिक, ऑनलाइन बिना वैलिड लाइसेंस के दवा की बिक्री से इसकी क्वालिटी पर खराब असर पड़ता है. ऐसे में लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डीसीजीआई ने यह कदम उठाया है. 

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बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन ई-फार्मेसिज को बिना डीजीसीआई वैलिड लाइसेंस के दवा बेचते पाया था. इस मामले में ड्रग कंट्रोलर को कार्रवाई करने के लिए कहा गया था.

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