रिटायरमेंट के बाद भी झारखंड के डीजीपी के पद पर बने रहे नीरज सिन्हा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट

उच्चतम न्यायालय,  झारखंड (Jharkhand)  सरकार और राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा (DGP Niraj Sinha) के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर गुरुवार को राजी हो गया.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
इस अवमानना याचिका को पिछले साल सितंबर में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था.
नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय झारखंड (Jharkhand)  सरकार और राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा (DGP Niraj Sinha) के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर गुरुवार को राजी हो गया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिन्हा 31 जनवरी को रिटायर होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं. प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को बताया गया कि इस अवमानना याचिका को पिछले साल सितंबर में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था, लेकिन यह अब तक सुनवाई के लिए नहीं आई है. पीठ ने कहा, ‘‘मुझे मामलों की फाइल दीजिए. हम देखेंगे.''

चारा घोटाले से जुड़े पांचवें मामले में भी लालू यादव दोषी करार! 24 लोग बरी; रांची की CBI कोर्ट का फैसला

इस याचिका का पहले तीन फरवरी और फिर नौ फरवरी को तत्काल सुनवाई के लिए जिक्र किया गया था. शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई, 2021 को राज्य सरकार, उसके शीर्ष अधिकारियों और  यूपीएससी (UPSC) के खिलाफ उसके फैसले के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किये थे.

Advertisement

झारखंड : राहुल गांधी पर कमेंट को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला निरस्त

बाद में इसने सिन्हा को अवमानना याचिका का पक्षकार भी बना दिया.  याचिकाकर्ता राजेश कुमार ने न्यायालय के फैसले के लगातार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि इसे पिछले साल तीन सितंबर से सूचीबद्ध नहीं किया गया है.

Advertisement



 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Air India Crash के मुख्य कारण क्या थे? क्या 11A सबसे सेफ सीट थी? जानिए Aviation Expert से जानिए
Topics mentioned in this article