कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई

अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने जुर्माना के पैसे में से 12 हजार पांच सौ रुपये पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
फतेहपुर (उप्र):

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोष सिद्ध हो जाने पर दोषी को शनिवार को 20 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने बताया कि विचाराधीन मामले में पेश हुये छह गवाहों के बयान दर्ज कराये गए.

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मोहम्मद अहमद खां की अदालत ने आरोपी पंकज पर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोष सिद्ध होने पर शनिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई.

अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने जुर्माना के पैसे में से 12 हजार पांच सौ रुपये पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया.

उत्तम ने घटना के संदर्भ में बताया कि जाफरगंज थाना क्षेत्र में 15 जुलाई 2019 को एक नाबालिग किशोरी खेत से धान के पौध की रोपाई कर वापस घर आ रही थी. रास्ते में पहले से घात लगाये बैठे आरोपी पंकज ने अपने अन्य साथियों के साथ चार पहिया वाहन में जबरन बैठाकर उसका अपहरण कर लिया और दूर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया.

उन्होंने बताया कि पीड़िता ने घर जाकर आपबीती बताई तो उसका पिता उसे थाना लेकर गए और पंकज आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

Featured Video Of The Day
Delhi Blast Case: KGMU वाले 'डॉक्टर धर्मांतरण ' का दिल्ली ब्लास्ट से है नाता? | Dekh Raha Hai India
Topics mentioned in this article