लोकपाल के आदेश के खिलाफ MCD की याचिका पर अदालत ने मांगी सीवीसी रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली एमसीडी की याचिका पर सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से उसका रुख पूछा है.

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नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली एमसीडी की याचिका पर सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से उसका रुख पूछा है. दरअसल एमसीडी के अधिकारियों पर दिल्ली में अनधिकृत निर्माण का आरोप लगा था, जिसके बाद लोकपाल ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. हालांकि, एमसीडी ने लोकपाल के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआई से उसका रुख पूछा है. इसके अलावा अदालत ने इस मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा, “मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट देखना चाहती हूं, यह तय करने के लिए कि जांच आगे बढ़नी चाहिए या नहीं ...अंतरिम राहत देने पर विचार करने के लिए सीवीसी रिपोर्ट के साथ लोकपाल की फाइल अदालत के समक्ष पेश की जाए.” अदालत ने यह भी कहा कि लोकपाल को मिली शिकायत ग्रीन पार्क क्षेत्र और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के तीन अधिकारियों के बारे में थी, जबकि आदेश सभी अधिकारियों और पूरे दक्षिण क्षेत्र से संबंधित था.

लोकपाल के समक्ष यह कार्यवाही दिसंबर 2021 में समाजवादी युवजन सभा के पूर्व महासचिव विक्रम सिंह सैनी की शिकायत पर शुरू हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दक्षिण दिल्ली के एक क्षेत्र में कुछ अधिकारियों के आचरण के कारण कुछ “अवैध निर्माण” हुए हैं. पिछले साल लोकपाल ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद एमसीडी और इन अधिकारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. मामले पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी.

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