मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लिए शुक्रवार को राहत की खबर आई. अदालत ने सिंह के खिलाफ ठाणे कोर्ट से जारी हुआ गैरजमानती वारंट रद्द कर दिया. हालांकि अदालत ने उन्हें 15 हजार का निजी मुचलका भरने के आदेश दिया है. इसके अलावा अदालत ने सिंह को कहा कि जब भी जांच के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें हाजिर होना होगा. बता दें कि परमबीर सिंह ने अदालत में पेश होकर अर्जी दी थी. इसके बाद परमबीर सिंह फिर से अदालत से ठाणे नगर पुलिस थाने पहुंचे जहा फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी.
जबरन वसूली मामले में क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह से की 7 घंटे पूछताछ
इससे पहले गुरुवार को कांदिवली क्राइम ब्रांच ने उनसे सात घंटे पूछताछ की थी. चांदीवाला आयोग अनिल देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रहा है. इसके अलावा ठाणे में बुकी केतन तन्ना की शिकायत पर जबरन वसूली का मामला दर्ज है और मरीन ड्राइव पुलिस थाने में कारोबारी श्यामसुंदर अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज जबरन वसूली मामले में सीआईडी जांच कर रही है.
मुंबईः परमबीर सिंह पर लगा आतंकी कसाब का मोबाइल फोन गायब करने का आरोप
मुंबई क्राइम ब्रांच ने 23 नवंबर को परमबीर सिंह के मुंबई स्थित दोनों घरों के दरवाजों पर घोषित अपराधी का नोटिस चिपकाया था. इस नोटिस में सिंह को 30 दिनों के भीतर जांच एजेंसी या फिर अदालत के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया था.
परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी थी. साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. लंबे समय से लापता परमबीर सिंह चंडीगढ़ में सामने आए थे.
परमबीर सिंह पर गैंगस्टर रवि पुजारी के साथ फर्जी केस बनाने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज