अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित बेसमेंट की चाभी जिलाधिकारी को सौंपने का दिया आदेश

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि परिसर में दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के बेसमेंट को उचित देखभाल की जरूरत है.

विज्ञापन
Read Time: 4 mins
कोर्ट ने वाराणसी के जिलाअधिकारी को व्यास जी के बेसमेंट का रिसीवर नियुक्त किया.
वाराणसी:

वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित बेसमेंट की चाभी जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है. हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि परिसर में दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने की उचित देखभाल की जरूरत है. 

अदालत ने कहा, ''इसलिए वाराणसी के जिलाधिकारी को व्यास जी के बेसमेंट का रिसीवर नियुक्त किया जाता है.''

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता यादव ने पहले कहा था कि अधिकारियों ने 1993 में तहखाने में अवरोधक लगा दिया था और उसमें ताला लगा दिया था. यादव ने अपनी याचिका में दावा किया था कि इससे पहले तहखाने का इस्तेमाल पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा पूजा के लिए किया जाता था.

Featured Video Of The Day
BREAKING NEWS: Assam में Encroachment हटाने के दौरान Violence, Dhubri में Bulldozer पर भीड़ का हमला
Topics mentioned in this article