चीन की कंपनी श्याओमी पर आयकर विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को एक अदालत ने हटा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट की सुनवाई के दौरान मौजूद दो लोगों ने इस बात की जानकारी दी है. आयकर विभाग ने इसी साल श्याओमी कॉर्प के 44.8 करोड़ डॉलर के बैंक बैलेंस को फ्रीज करने का फैसला किया था. इसी फैसले के खिलाफ कर्नाटक की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. हालांकि, अभी तक अदालत के फैसले की कॉपी नहीं मिल पाई है. रॉयटर्स की इस खबर पर श्याओमी और आयकर विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है.
बता दें कि इनकम टैक्स अकेली एजेंसी नहीं है जिनसे श्याओमी पर कार्रवाई की हो. कुछ महीने पहले एक अलग मामले में ईडी ने भी कंपनी की संपत्ति को जब्त किया था. ईडी ने फेमा के तहत श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5551.27 करोड़ रुपये जब्त किए थे. Xiaomi India चीन स्थित Xiaomi समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. यह रकम कंपनी के बैंक खातों से जब्त की गई थी, ईडी ने इस साल फरवरी के महीने में कंपनी द्वारा किए गए अवैध लेनदेन को लेकर जांच शुरू की थी.
कंपनी ने साल 2014 में भारत में अपना काम शुरू किया और साल 2015 से पैसा भेजना शुरू कर दिया था. कंपनी ने तीन विदेशी संस्थाओं को 5551.27 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी , जिसमें रॉयल्टी की आड़ में एक Xiaomi ग्रुप की कंपनी शामिल है. रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम उनके चीनी मूल समूह की संस्थाओं के आदेश पर भेजी गई थी. अमेरिका की 2 संस्थाओं जो इससे संबंधित नहीं थीं उनको भी पैसा भेजा गया जिससे आखिरकार फायदा भी Xiaomi समूह की संस्थाओं को हुआ था.