अदालत ने बंगाल सरकार से बलात्कार के पांच मामलों में जांच की प्रगति रिपोर्ट जमा करने को कहा

जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के पिंगला में एक दिव्यांग महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और एक अन्य महिला को दक्षिण 24 परगना के नेत्रा में इस तरह की पीड़ा सामना करना पड़ा था.

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राज्य सरकार के वकील ने कहा कि सभी पांच मामलों में स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है
कोलकाता:

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के पांच हालिया मामलों में जांच की प्रगति रिपोर्ट और केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया. अदालत ने सरकार से शिकायतकर्ताओं और उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा.

याचिकाकर्ताओं ने किसी स्वतंत्र एजेंसी या अदालत की निगरानी में जांच का आग्रह करते हुए जनहित याचिका में दावा किया कि 15 अप्रैल को बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन में एक आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी तथा दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया था.

जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के पिंगला में एक दिव्यांग महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और एक अन्य महिला को दक्षिण 24 परगना के नेत्रा में इस तरह की पीड़ा सामना करना पड़ा था.
याचिकाकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी जिले के मयनागुड़ी में बलात्कार के प्रयास की एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें महिला ने अपराधी द्वारा धमकी दिए जाने के बाद आत्महत्या की कोशिश की थी.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि जांच की प्रगति रिपोर्ट और सभी पांच मामलों की डायरी 22 अप्रैल तक उसके सामने पेश की जाएं, जिस दिन मामले की फिर से सुनवाई होगी.

राज्य सरकार के वकील ने कहा कि सभी पांच मामलों में स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और हाल ही में नामखाना, शांतिनिकेतन और नेत्रा में शिकायतों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारियां की गई हैं.

उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी में उपयुक्त अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा मयनागुड़ी घटना के आरोपी की जमानत रद्द करने का आग्रह किया गया है. वकील ने कहा कि शिकायतकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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