तमिलनाडु में चेन्नई की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की आठ दिन की हिरासत की मंजूरी दी. बालाजी को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 14 जून को गिरफ्तार किया था. बालाजी के वकील ए. सरवनन ने कहा कि अदालत ने ईडी को स्पष्ट कर दिया है कि बालाजी को उस अस्पताल से बाहर नहीं भेजा जा सकता है जहां उनका हृदय से संबंधित इलाज जारी है.
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता बालाजी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत में पेश हुए. सरवनन ने पत्रकारों से कहा कि अदालत ने ईडी को बालाजी की आठ दिन की हिरासत की मंजूरी दे दी और एजेंसी को बताया कि उन्हें कावेरी अस्पताल से बाहर नहीं स्थानांतरित किया जायेगा, जहां उनका अभी इलाज किया जा रहा है.
अदालत को सूचित किया गया कि बालाजी की बाइपास सर्जरी ‘‘3-5 दिन'' में होने वाली है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद विस्तृत कार्रवाई की जायेगी. गौरतलब है कि बालाजी को ईडी ने बुधवार को जयललिता के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में कथित ‘नौकरी के बदले नकदी' घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.बालाजी पहले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) से जुड़े हुए थे. वह तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की सरकार में परिवहन मंत्री थे.