कोरोना के बढ़ते केस: दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, स्कूलों के एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य

दिल्ली के स्कूलों से सामने आ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है. जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल के एंट्री गेट पर स्टाफ तैनाती होगी.

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दिल्ली में कल कोविड-19 के 965 नए मामले सामने आए हैं.
नई दिल्ली:

दिल्ली के स्कूलों से सामने आ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है. जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल के एंट्री गेट पर स्टाफ की तैनाती होगी. जो कि ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी लक्षण वाला स्टूडेंट, स्टाफ़ या कोई अन्य मेहमान स्कूल कैंपस में दाखिल ना हो. इसके अलावा स्कूल के एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी. कोई भी स्टूडेंट टीचर स्टाफ या कोई अन्य मेहमान बिना थर्मल स्कैनिंग के स्कूल में दाखिल नहीं हो सकेगा.

स्कूल के एंट्रेंस पर, क्लासरूम, लैब और सार्वजनिक जगहों पर हैंड सैनिटाइजेशन रखना अनिवार्य होगा. पेरेंट्स को सलाह दी जाएगी अगर आपके बच्चे में या परिवार के किसी सदस्यों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, तो बच्चे को स्कूल ना भेजें. रोजाना सुबह जब टीचर अटेंडेंस ले तब हर बच्चे से उसके और उसके परिवार के सदस्यों के बारे में कोरोना के लक्षणों की जानकारी भी लें.

पिछले कुछ दिन से दिल्ली में संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है. उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी 11 अप्रैल को 601 से बढ़कर अब 2,970 पहुंच गई है.दिल्ली में कल कोविड-19 के 965 नए मामले सामने आए हैं. जबकि संक्रमण दर 4.71 प्रतिशत दर्ज की गई. हालांकि, आंकड़ों के अनुसार अस्पताल में रोगियों के भर्ती होने की दर अभी कम है और कुल उपचाराधीन मरीजों में से तीन प्रतिशत से भी कम को अस्पतालों में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है.

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