बैंक अकाउंट्स पर IT एक्शन : HC से मिली निराशा तो कांग्रेस को SC से राहत की उम्मीद

इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है.

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नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से पहले कांग्रेस (Congress) पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी के बैंक अकाउंट्स (Congress Bank Accounts) पर इनकम टैक्स की कार्रवाई पर दखल देने से इनकार कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया है. कांग्रेस ने इसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (Income Tax Appellate Tribunal) में चुनौती दी थी. ट्रिब्यूनल ने 8 मार्च को अपने फैसले में IT डिपार्टमेंट के एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)) से भी राहत नहीं मिलने पर अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख करेगी.

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव की बेंच ने इस मामले पर 12 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं है.

कांग्रेस को लगा झटका, बैंक अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाने की याचिका IT ट्रिब्यूनल में खारिज

ITAT की सुनवाई से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को कांग्रेस को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का बकाया टैक्स चुकाने का नोटिस भेजा था. इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने 199 करोड़ रुपये से ज्यादा की इनकम का हिसाब लगाया था.

वहीं, कांग्रेस के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले में कुछ सुरक्षा देने की गुजारिश की थी. कांग्रेस की तरफ से वकील ने दलील दी कि राहत के बिना पार्टी को अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. 

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दूसरी ओर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि ओरिजनल टैक्स डिमांड 102 करोड़ रुपये थी. ब्याज समेत यह बढ़कर 135.06 करोड़ रुपये हो गई है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अब तक 65.94 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है.

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इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है.

कांग्रेस ने लगाया था अकाउंट फ्रीज करने का आरोप
इससे पहले 16 फरवरी को कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया था. कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपये की रिकवरी मांगी है. इसके कुछ घंटों बाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के फ्रीज अकाउंट पर लगी रोक हटा दी थी. 

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अजय माकन ने 16 फरवरी को कहा था- "हमें 14 फरवरी को जानकारी मिली कि बैंकों ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए हैं. वे हमारे चेक क्लियर नहीं कर रहे. कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं. इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है."

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