विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के मामले में अदालत ने कांग्रेस विधायक पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया

अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाया और उन्हें 99 रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया, जिसमें विफल रहने पर उन्हें सात दिनों का साधारण कारावास भुगतना होगा.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
नवसारी (गुजरात):

नवसारी की एक अदालत ने कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 2017 के एक मामले में 99 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें पटेल पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में घुसने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप लगाया गया था.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वी.ए. धधल की अदालत ने वंसदा सीट से विधायक पटेल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 447 (अवैध रूप से प्रवेश करना) के तहत दोषी ठहराया. जलालपुर पुलिस ने मई 2017 में पटेल और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाया और उन्हें 99 रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया, जिसमें विफल रहने पर उन्हें सात दिनों का साधारण कारावास भुगतना होगा.

यह भी पढ़ें -

-- "ऐसी स्पीड देखकर तो उसेन बोल्ट भी..."राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर NDTV से बोले पी चिदंबरम
-- उत्तराखंड में G-20 की बैठक से ठीक पहले खालिस्तानी संगठन ने दी धमकी, पुलिस ने बताया पब्लिसिटी स्टंट

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
America Attacks Iran: US की ईरान को चेतावनी 'युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जवाब देने पर भारी कीमत...'
Topics mentioned in this article