कोल मामला: अनूप माजी को राहत, SC ने कहा-पूछताछ कर सकती है CBI लेकिन 6 अप्रैल तक गिरफ्तारी नहीं

शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही कहा कि माजी सीबीआई को सहयोग करे. मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई होगी.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 6 अप्रैल को सुनवाई होगी (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी मामले में आरोपी अनूप माजी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. SC ने कहा कि सीबीआई माजी से पूछताछ कर सकती है, लेकिन  6 अप्रैल तक गिरफ्तारी नहीं होगी. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही कहा कि माजी सीबीआई को सहयोग करे. मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई होगी. क्या राज्य द्वारा सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई जांच जारी रह सकती है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता की याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया था. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार हो गया था. सीबीआई जांच के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच सीबीआई कर सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही मामला पहुंचा है.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. 12 फरवरी को हाईकोर्ट ने इस मामले के एक आरोपी अनूप माजी के मामले में फैसला दिया था कि राज्य के सहमति लेने के बावजूद मामले की जांच सीबीआई कर सकती है. माजी ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की है. इसके साथ ही ममता बनर्जी सरकार ने आरोपी का समर्थन करते हुए कहा है कि नवंबर 2018 में पश्चिम बंगाल ने राज्य में सीबीआई की जांच के लिए अपनी सहमति वापस ले ली, इसलिए सीबीआई कोयला घोटाले की जांच नहीं कर सकती है. इसी मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को भी नोटिस जारी किया है.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Meerut: महापुराण कथा में भीड़ के बेकाबू होने से मची भगदड़, कई महिलाएं दबीं, जानिए हुआ क्या
Topics mentioned in this article