चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़: कर्नाटक हाईकोर्ट ने RCB और DNA एंटरटेनमेंट के अधिकारियों को दी अंतरिम ज़मानत

जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने चारों आरोपियों को सशर्त अंतरिम जमानत दी. सभी को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने होंगे ताकि वे देश से बाहर न जा सकें.

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चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरसीबी और डीएनए एंटरटेनमेंट के अधिकारियों को अंतरिम जमानत दे दी है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है. निखिल सोसले  मार्केटिंग और रेवेन्यू प्रमुख, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB), सुनील मैथ्यू, शमंत माविनकेरे और किरण कुमार- DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क के अधिकारी और कर्मचारी ये चारों उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस दुर्घटना में 11 लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे.

हाईकोर्ट का निर्णय क्या रहा

जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने चारों आरोपियों को सशर्त अंतरिम जमानत दी. सभी को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने होंगे ताकि वे देश से बाहर न जा सकें.

कोर्ट में याचिकाकर्ता ने क्या कहा

याचिकाकर्ताओं ने गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया और कहा कि कार्यक्रम के लिए कोई वैध अनुमति नहीं ली गई थी. वकीलों का तर्क था कि मामले में कार्रवाई एक राजनीतिक दबाव के तहत की गई, न कि किसी निष्पक्ष जांच के आधार पर.कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दी है. पासपोर्ट जब्त कर लिया है. 

भगदड़ के बाद बेंगलुरू के पुलिस कमिश्नर बी दयानन्द समित तीन IPS अधिकारियों और एक एसीपी और पुलिस इंस्पेक्टर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया था और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अपने राजनीतिक सलाहकार गोविंद राजू  को हटा दिया था.
 

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