गैंगस्टर छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जया शेट्टी मर्डर केस में जमानत रद्द की

2001 में हुई होटल व्यावसायी जया शेट्टी की हत्या मामले में अंडर्वल्ड सरगना छोटा राजन को आजीवन कारावाज की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है.

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अंडर्वल्ड सरगना छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका
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  • SC ने गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत को रद्द कर दिया है, आजीवन कारावास की सजा पर लगी रोक के आदेश को पलटा
  • छोटा राजन को जया शेट्टी हत्याकांड में दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले राजन की सजा निलंबित कर जमानत दी थी, जिसे CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी
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गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. 2001 के होटल व्यावसायी जया शेट्टी हत्याकांड मामले मे अंडर्वल्ड सरगना को आजीवन कारावाज की सजा मिली थी जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था. CBI ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा निलंबित करने के फैसले पर रोक लगा दी है.

छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंज ने यह आदेश पारित किया. CBI की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील रखी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि छोटा राजन 4 अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और 27 साल तक फरार रहा है. इसपर जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की कि "4 मामलों में दोषसिद्धि और 27 साल तक फरार रहने वाले ऐसे आदमी की सजा निलंबित क्यों की जा रही?"

वहीं छोटा राजन की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि यह बिना सबूत का मामला था और 71 में से 47 मामलों में, सीबीआई को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और मामलों को बंद कर दिया गया. एक सवाल के जवाब में छोटा राजन के वकील ने स्वीकार किया कि यह हत्या के मामले में छोटा राजन की दूसरी सजा थी. आखिरकार, कोर्ट ने छोटा राजन की जमानत रद्द कर दी.

क्या था यह मामला?

CBI के अनुसार दक्षिण मुंबई में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक पीड़िता जया शेट्टी को राजन के गैंग से जबरन वसूली की धमकियों का सामना करना पड़ा था. उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिला था लेकिन उनकी हत्या से दो महीने पहले इसे हटा लिया गया था. जया शेट्टी से कथित तौर पर 50,000 रुपये की मांगी गई लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया. इसके बाद 4 मई, 2001 को कथित रूप से गैंग के दो मेंबर ने शेट्टी की उनके ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी.

दरअसल पिछले साल मई में, CBI की एक विशेष अदालत ने जया शेट्टी की हत्या के लिए राजन को दोषी ठहराया था, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. फिर राजन ने इस सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. फिर 23 अक्टूबर, 2024 को अपने आदेश में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी सजा निलंबित कर दी और जमानत दे दी. हालांकि वह जेल से बाहर नहीं आया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटा राजन पहले ही दूसरे मामलों में सजा काट रहा है, वो पहले से ही न्यायिक हिरासत में है. ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने का भी कोई असर नहीं पड़ेगा. वो पहले की तरह ही जेल में बना रहेगा.

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