"गलती हो गई थी" : चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में अनिल मसीह ने SC में हलफनामा दाखिल कर मांगी माफी

वरिष्‍ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर वह बिना शर्त माफी मांगते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. 

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अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है. (फाइल)
नई दिल्‍ली:

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले (Chandigarh Mayor Election Case) में अनिल मसीह (Anil Masih) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है और बिना शर्त माफी मांगी है. अनिल मसीह ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस मामले में उनसे गलती हो गई थी. इस मामले में अदालत ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया था और पराजित उम्‍मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया महापौर घोषित किया था. चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान अनिल मसीह रिटर्निंग ऑफिसर थे. 

वकील मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने बिना शर्त माफी मांगी है. अब अनिल मसीह अपना पुराना हलफनामा वापस लेंगे और बिना शर्त के माफी मांगते हुए दूसरा हलफनामा देंगे. वहीं वरिष्‍ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर वह बिना शर्त माफी मांगते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. 

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर कोर्ट की अवमानना करने के मामले में आपराधिक प्रक्रिया की धारा 340 के तहत नोटिस जारी किया था. 

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अदालत ने रद्द किया था चुनाव परिणाम 

सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उन्होंने जानबूझकर यह वोट खराब किए हैं और इसके बाद उन्‍होंने अदालत में अपने गलत बयान दर्ज करवाए हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी के चुनाव परिणाम को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी (आप)-कांग्रेस गठबंधन के पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया महापौर घोषित कर दिया था.

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. 

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