"केंद्र 15 मार्च तक भुगतान करे...": वन रैंक वन पेंशन ( OROP) पर सुप्रीम कोर्ट

वन रैंक वन पेंशन ( OROP) का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है, जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं. भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो.

विज्ञापन
Read Time: 1 min
लिस्ट अंतिम स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय के पास है.
नई दिल्ली:

वन रैंक वन पेंशन ( OROP) नीति के तहत पेंशन के भुगतान को लेकर भारतीय पूर्व सैनिकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ओआरओपी के सभी बकाए के भुगतान का काम तेजी से हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च तक भुगतान किया जाए.  दरअसल OROP का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है, जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं. भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो. इस दौरान एजी आर वेंकटरमणि ने कहा कि‌ मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी रख रहा हूं और इसे जल्द ही भुगतान किया जाएगा. 25 लाख पेंशनभोगी हैं, लिस्ट अंतिम स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय के पास आ गई है और यह रक्षा मंत्रालय की फाइनेंस शाखा के पास है.

Featured Video Of The Day
Azam Khan का एक और झटका, Double PAN Card Case में बाप-बेटे को 7-7 साल की सजा | Sawaal India Ka