राष्‍ट्रव्‍यापी धर्मांतरण रोधी कानून लाने की कोई योजना नहीं : संसद में केंद्र सरकार

बीजेपी शासित कई राज्‍यों में इस तरह के कानून लाए जाने के बीच केंद्र सरकार की ओर से यह स्‍पष्‍टीकरण आया है.

विज्ञापन
Read Time: 20 mins
मध्‍यप्रदेश, उत्‍तर प्रदेश सहित कई राज्‍यों में हाल में धर्मातरण विरोधी कानून लाए गए हैं (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि धर्मांतरण या अंतरधार्मिक विवाहों (Religious conversions or interfaith marriages) पर प्रतिबंध के लिए राष्‍ट्रव्‍यापी कानून लाने की उसकी कोई योजना नहीं है क्‍योंकि यह राज्‍यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है. बीजेपी शासित राज्‍यों में इस तरह के कानून लाए जाने के बीच केंद्र सरकार की ओर से यह स्‍पष्‍टीकरण आया है.केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि धर्मांतरण से संबंधित मुद्दे बुनियादी रूप से राज्य सरकारों के विषय हैं और कानून का उल्लंघन होने पर विधि प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई करती हैं.

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारित लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि संविधान की सातवीं अनुसची के अनुसार, लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं और ऐसे में धर्मांतरण से संबंधित अपराधों को रोकना, मामला दर्ज करना, जांच करना और मुकदमा चलाना बुनियादी रूप से राज्य सरकारों से संबंधित है. उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाती है.

Advertisement

यूपी सरकार ने माना, जबरन धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं

Advertisement

केंद्रीय गृह गृह राज्य मंत्री का यह बयान केरल के पांच कांग्रेस सांसदों के पूछे सवाल के जवाब में आया है, इन सांसदों ने पूछा था कि क्‍या सरकार को लगता है कि अंतरधार्मिक विवाहों के कारण जबरन धर्मांतरण की घटनाएं आ रही हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्‍या वह किसी कानून को लाने की तैयारी कर रही है.अंतरधार्मिक विवाह को 'टारगेट' करके बीजेपी शासित राज्‍य, मध्‍यप्रदेश और उत्‍तर प्रदेश में लाए गए विवादास्‍पद धर्मांतरण रोधी कानून के मद्देनजर यह सवाल सामने आया था. हरियाणा, असम और कर्नाटक जैसे राज्‍य भी ऐसा कानून लाने का ऐलान कर चुके हैं. इन राज्‍यों में भी बीजेपी की सरकार है.उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और मध्य प्रदेश की BJP शासित सरकारों की तरह हरियाणा में भी लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है. ड्राफ्ट कमेटी को लव जिहाद पर अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. यूपी और मध्य प्रदेश सरकारों ने लव जिहाद के दोषियों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया है. लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए बनी ड्राफ्ट कमेटी में हरियाणा के गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा शामिल हैं.  

Advertisement

लव जिहाद के एक और मामले में यूपी सरकार की फजीहत, सबूत न मिलने की दलील दी

Featured Video Of The Day
Assembly Elections के लिए फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रही Congress, Candidates पर गहन मंथन.