केंद्र सरकार ने PAN को आधार से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून की

23 मार्च, 2021 को लोकसभा में फाइनेंस बिल, 2021 पास किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234 एच के तहत प्रावधान किया गया है कि PAN से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने PAN (Permanent Account Number) को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है. Income Tax India की ओर से एक ट्वीट में यह जानकारी दी गई. ट्वीट के अनुसार, कोविड-19 के प्रकोप के कारण हो रही परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.गौरतलब है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार, कई बार आधार से PAN को लिंक करने की मियाद बढ़ा चुकी है.

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पिछले मंगलवार (23 मार्च, 2021) को लोकसभा में फाइनेंस बिल, 2021 पास किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234 एच के तहत प्रावधान किया गया है कि PAN से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा उस व्यक्ति का PAN अवैध घोषित होने की वजह से जो दिक्कतें होंगी, सो अलग.

इनकम टैक्स की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई, 2017 को PAN कार्ड था, या वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य था, उसे PAN को आधार से लिंक करना होगा. वहीं, जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अपने रिटर्न फाइल और PAN अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना अनिवार्य है.

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