कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. केंद्र ने मुआवजे के लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए चार सप्ताह का वक्त और बढ़ाने की मांग की. गृह मंत्रालय ने 30 जून 2021 के फैसले के मुताबिक कोरोना से मौत होने पर परिजनों के अनुग्रह मुआवजे से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए 6 सप्ताह का समय बढ़ाने के लिए अर्जी दायर की है.
केंद्र ने कहा है कि मंत्रालय का अभ्यास अग्रिम चरण में है. इसे अंतिम रूप देने और लागू करने से पहले इसकी थोड़ी और गहराई से जांच की आवश्यकता है.
गौरतलब है कि गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर कोरोना के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर आदेश जारी किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार कोरोना के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए बाध्य है.
केंद्र छह सप्ताह के भीतर मुआवजे से संबंधित एक योजना तैयार करेगा. मुआवजे की राशि सरकार द्वारा केवल उपलब्ध फंड को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए और वह "उचित" होनी चाहिए. केंद्र मृत्यु के कारणों के प्रमाणीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों को सरल बनाए. केंद्र को अपनी 15वीं रिपोर्ट में वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय बीमा योजना पर विचार करना चाहिए.