सीबीआई धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या में ठोस सुराग देने वाले को 5 लाख रुपये का इनाम देगी

Dhanbad Judge की मौत को पहले सामान्य सड़क हादसा माना गया लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो को जानबूझकर धक्का मारते दिखने पर सनसनी फैल गई और हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया. पुलिस ने देर रात चालक लखन वर्मा और उसके साथ बैठे राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था.हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी. 

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CBI धनबाद जज हत्याकांड की सभी पहलुओं की जांच कर रही
पटना:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने झारखंड के शहर धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या (Dhanbad judge Uttam Anand Murder) के मामले में ठोस सुराग देने वालों को पांच लाख रुपये का इनाम देगी. दरअसल, धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत को 18 दिन हो गए हैं. परंतु अब तक सीबीआई के हाथ इस मामले में खाली हैं. लिहाजा रविवार स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के दिन सीबीआई के स्पेशल सेल ने न्यायाधीश के मौत से संबंधित जानकारी देने वालों के लिए पांच लाख रुपये इनाम की घोषणा कर दी है.

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सीबीआई ने शहर के सभी चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश के हत्यारों या ,उससे संबंधित कोई भी जानकारी रखता हो तो वह सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच वन नई दिल्ली कैंप सीएसआईआर सत्कार गेस्ट हाउस धनबाद मे इसकी सूचना दें या सीबीआई के एसपी सह मामले के अनुसंधानकर्ता विजय कुमार शुक्ला को मोबाइल नंबर पर फोन कर इसकी जानकारी दे. जानकारी देने वालों को सीबीआई 5 लाख का इनाम देगी. 28 जुलाई को न्यायाधीश उत्तम आनंद घर से सुबह 5:00 बजे के लगभग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे

 घर वापस नहीं आने पर पत्नी कीर्ति सिन्हा ने रजिस्ट्रार को फोन कर इसकी सूचना दी .रजिस्ट्रार ने मामले की सूचना एसएसपी धनबाद को दी, जिसके बाद पुलिस महकमा न्यायाधीश को ढूंढने में लग गया था. थोड़ी देर बाद रणधीर वर्मा चौक के पास न्यायाधीश घायल मिले थे. लेकिन अस्पताल ले जाने पर वो मृत घोषित कर दिए गए  थे.

पहले इसे सामान्य सड़क हादसा माना गया लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो को जानबूझकर धक्का मारते दिखने पर सनसनी फैल गई और हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया. पुलिस ने देर रात चालक लखन वर्मा और उसके साथ बैठे राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था.हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी. 

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