CBI को तमिलनाडु में जांच से पहले राज्य सरकार से लेनी होगी इजाजत, स्टालिन सरकार ने लिया फैसला

तमिलनाडु से पहले 9 राज्य जिनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना भी शामिल है की सरकारों की तरफ से ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं. 

Advertisement
Read Time: 10 mins
नई दिल्ली:

तमिलनाडु सरकार ने भी बिना इजाजत राज्य में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी है. एम के स्टालिन की सरकार ने बुधवार को फैसला लिया है कि तमिलनाडु में किसी भी जांच के लिए आने से पहले सीबीआई को अब राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी. तमिलनाडु से पहले 9 राज्य जिनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना भी शामिल है की सरकारों की तरफ से ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं. हाल के दिनों में सीबीआई द्वारा विपक्षी नेताओं पर की जा रही कार्रवाई के बाद इन राज्यों के द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को मिलने वाली जांच के लिए आम सहमति वापस ले गई है. 

गौरतलब है कि डीएमके सरकार ने यह फैसला राज्य सरकार के मंत्री  वी. सेंथिल बालाजी पर मंगलवार को हुई कार्रवाई के बाद उनके तबीयत बिगड़ने के बाद ली है.  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे थे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि  इरोड के अलावा बालाजी के गृह जिले करूर में भी तलाशी ली गई थी.  ईडी के अधिकारियों ने कहा कि यहां सचिवालय में बालाजी के कार्यालय के कमरे में भी तलाशी ली गयी. 

पांच साल में यह दूसरी बार है, जब केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों ने सचिवालय के अंदर तलाशी ली थी. दिसंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद तत्कालीन मुख्य सचिव पी. राम मोहन राव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आयकर अधिकारियों ने सचिवालय में तलाशी ली थी.

Advertisement

ये भी पढ़ें-

Featured Video Of The Day
Bihar Bridge Collapse: बिहार में पुल टूटने की घटना पर राज्य के विकास सचिव Chaitanya Prasad क्या बोले
Topics mentioned in this article