कोर्डेलिया क्रूज मामला: सीबीआई ने समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाया; अदालत से मिली राहत

कोर्डेलिया क्रूज मामले में सीबीआई ने समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने वानखेड़े के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर पांच दिन के लिए रोक लगा दी है.

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कोर्डेलिया क्रूज मामले में वानखेड़े के अलावा चार अन्य आरोपी भी हैं.
नई दिल्‍ली:

कोर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये मांगने से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए तलब किया है.
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वानखेड़े के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर पांच दिन के लिए रोक लगा दी है.

वानखेड़े की ओर से याचिका दायर करने वाली वकील शुभी श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायमूर्ति विकास महाजन ने किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से पांच दिन की राहत दी है और उचित मंच पर अपना मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता भी दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित मंच बंबई उच्च न्यायालय है. अधिकारियों ने बताया कि वानखेड़े के इस मामले में मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम के समक्ष पेश होने की संभावना है. इस मामले में वानखेड़े के अलावा चार अन्य आरोपी भी हैं.

सोमवार को सार्वजनिक हुई प्राथमिकी के अनुसार, स्वतंत्र गवाह के. पी. गोसावी और प्रभाकर सैल (दिवंगत) को वानखेड़े के कहने पर दो अक्टूबर, 2021 को कोर्डेलिया क्रूज पर एनसीबी के छापे में शामिल किया गया था. गोसावी और उसके साथी सानविले डिसूजा तथा अन्य ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन के परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये वसूलने के लिए साजिश की और उन्हें (आर्यन को) मादक पदार्थ रखने के जुर्म में फंसाने की धमकी भी दी.

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प्राथमिकी में आरोप है कि आर्यन का नाम मामले में शामिल नहीं करने के एवज में गोसावी और डिसूजा 25 करोड़ की जगह 18 करोड़ रुपये की रकम लेने पर मान गए.

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