सोशल मीडिया में न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने पर CBI ने आरोपपत्र दाखिल किया

एजेंसी ने पिछले साल 11 नवंबर को 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी (आंध्र प्रदेश) से 12 प्राथमिकी अपने हाथ में ली थीं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली:

सीबीआई ने सोशल मीडिया में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने को लेकर लिंगारेड्डी राजशेखर रेड्डी नामक एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. एजेंसी ने पिछले साल 11 नवंबर को 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी (आंध्र प्रदेश) से 12 प्राथमिकी अपने हाथ में ली थीं.

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सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा कि आरोप है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा कुछ फैसले सुनाये जाने के बाद आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों ने जानबूझकर न्यायपालिका को निशाना बनाया और न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया में अपमानजनक पोस्ट किए. उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोशल मीडिया मंच व इंटरनेट से आपत्तिजनक पोस्ट को हटवाया. एजेंसी ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक अदालत के समक्ष अपना आरोपपत्र दाखिल किया.

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जोशी ने कहा, "जांच के दौरान, उक्त आरोपी को नौ जुलाई, 2021 को कुडप्पा (आंध्र प्रदेश) में गिरफ्तार किया गया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में है. कुडप्पा में आरोपी के आवासीय परिसर की भी तलाशी ली गई, जिसमें कई अहम दस्तावेज बरामद हुए.''

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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