मवेशी तस्करी: अदालत ने TMC नेता के पूर्व बॉडीगार्ड को ईडी की हिरासत में भेजा

मवेशी तस्करी रैकेट के जरिए कथित रूप से खासा धन जमा करने वाले हुसैन को पश्चिम बंगाल से दिल्ली लाया गया. हुसैन से पहले आसनसोल की जेल में पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उन्होंने ईडी के अधिकारियों के साथ सहयोगी नहीं किया, इसी कारण उन्हें दिल्ली लाया गया है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
प्रतीकात्मक फोटो.

दिल्ली की एक अदालत ने कथित मवेशी तस्करी से जुड़े धन शोधन के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सैगल हुसैन को 28 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है.

मवेशी तस्करी रैकेट के जरिए कथित रूप से खासा धन जमा करने वाले हुसैन को पश्चिम बंगाल से दिल्ली लाया गया. हुसैन से पहले आसनसोल की जेल में पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उन्होंने ईडी के अधिकारियों के साथ सहयोगी नहीं किया, इसी कारण उन्हें दिल्ली लाया गया है.

विशेष न्यायाधीश सघुबीर सिंह ने ‘मामले की उचित जांच' के लिए ईडी की याचिका को मंजूरी दे दी. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मौजूदा अर्जी और अदालत में दाखिल पूरक आरोपपत्र के आधार पर पुलिस हिरासत का अनुरोध स्वीकार करने के तमाम कारण हैं. इसी के अनुसार, आरोपी को इस महीने (अक्टूबर) की 28 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेजा जाता है.''

ईडी के विशेष सरकारी अभियोजक नितेश राणा ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल में कांस्टेबल रहे इस आरोपी को मंडल के अंगरक्षक के रूप में तैनाती मिली थी. यह भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की अवैध तस्करी रैकेट की संरक्षा और संरक्षण के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता की ओर से रैकेट के सरगना इमैनुअल हक और एस. के. अब्दुल लतीफ से वसूली करता था.

ईडी ने 22 अक्टूबर को दी गई अर्जी में हुसैन को 14 दिन की हिरासत में देने का अनुरोध किया था. हालांकि, आरोपी ने इस अर्जी का विरोध किया और दावा किया कि इसकी जांच पूरी हो चुकी है क्योंकि संघीय एजेंसी आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, ऐसे में अब पूछताछ का कोई मतलब नहीं है.

सरकारी दफ्तरों से निकले कबाड़ से केंद्र सरकार ने कमाए 254 करोड़

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Ayodhya Deepotsav पर Akhilesh Yadav के बयान पर CM Yogi का Ayodhya से सपा पर बड़ा हमला | Diwali 2025
Topics mentioned in this article