शुभकरण सिंह की मौत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाने का दिया आदेश

हरियाणा सरकार  की ओर से पेश  SG  तुषार मेहता ने कहा कि न्यायिक जांच कमेटी को सौंपे गए विषयों में से एक यह है कि क्या कम बल का इस्तेमाल किया जा सकता था.  इ

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता शुभकरण सिंह की मौत की जांच के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट  के आदेश पर रोक लगाने की हरियाणा राज्य की याचिका को खारिज कर दिया.  सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई दलील को गलत करार दिया. इसके साथ ही जांच कमेटी द्वारा ही करवाने की बात कही. सुप्रीम कोर्ट कहा कि पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए बल के संबंध में कमेटी अपनी राय देगी. इसके आधार पर ही हाई कोर्ट  या सुप्रीम कोर्ट  द्वारा निर्णय लिया जाएगा.

हरियाणा सरकार  की ओर से पेश  SG  तुषार मेहता ने कहा कि न्यायिक जांच कमेटी को सौंपे गए विषयों में से एक यह है कि क्या कम बल का इस्तेमाल किया जा सकता था.  इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि इससे पुलिस का मनोबल गिरता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा  कि कभी-कभी यह कभी-कभी उनके हाथों को भी मजबूत करता है.

दरअसल 13 फरवरी से किसान एमएसपी की गारंटी कानून लाने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर टिके हुए है. 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करते समय शुभकरण सिंह की जान चली गई. 

किसानों का आरोप है कि हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से शुभकरण की जान चली गई और परिवार ने हाई कोर्ट उच्च का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद हाइकोर्ट मामले में जांच के आदेश दे दिया था.

Featured Video Of The Day
US Elections से ठीक पहले सर्वे Kamala Harris और Donald Trump को लेकर क्या रुझान पेश कर रहे हैं?