बीपीएसएल बैंक धोखाधड़ी मामला: ईडी ने 486 करोड़ रुपये की संपति जब्‍त की 

जांच में सामने आया कि BPSL और उसके प्रमोटरों ने बैंक के धन को निजी निवेशों जैसे शेयर और संपत्तियों में डायवर्ट किया. साथ ही खातों में फर्जी खर्च, खरीद और संपत्तियां दिखाकर बैंकों के पैसों को नकद के रूप में निकाल लिया गया. 

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नई दिल्‍ली :

भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (Bhushan Power and Steel Limited) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले (Bank Fraud Cases) में प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली ज़ोनल ऑफिस ने 486 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है. यह संपत्ति नई दिल्ली स्थित अमृता शेरगिल मार्ग पर एक एकड़ या 4840 वर्ग गज में फैली एक कोठी है. यह संपत्ति मिसेज आरती सिंगल के नाम पर थी, जो उस समय BPSL की निदेशक थीं और कंपनी के तत्कालीन प्रमोटर संजय सिंगल की पत्नी हैं. 

इस मामले में ED ने CBI द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी. इस एफआईआर में PMLA के तहत शिड्यूल्‍ड अपराध शामिल थे और आरोप लगाया गया कि BPSL के निदेशकों ने बैंकों के साथ 47,204 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. 

फर्जी खर्च दिखाने का आरोप 

जांच में सामने आया कि BPSL और उसके प्रमोटरों ने बैंक के धन को निजी निवेशों जैसे शेयर और संपत्तियों में डायवर्ट किया. साथ ही खातों में फर्जी खर्च, खरीद और संपत्तियां दिखाकर बैंकों के पैसों को नकद के रूप में निकाल लिया गया. 

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इस नकदी को परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदने में उपयोग किया गया. इसके अलावा नगदी को बेनामी कंपनियों के जरिए निवेश किया गया, जो कर्मचारियों और डमी निदेशकों के नाम पर चल रही थीं. यह पैसा बैंकों द्वारा वसूली से बचाने के लिए उपयोग किया गया. 

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अब तक 4452 करोड़ की संपत्तियां जब्‍त

ED ने 10 अक्टूबर 2019 से अब तक कई अस्थायी आदेशों के तहत 4452 करोड़ रुपये की संपत्तियां (भूमि, भवन, मशीनरी, विमान आदि) जब्त की हैं. 

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इस मामले में संजय सिंगल को 22 नवंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ 17 जनवरी 2020 को चार्जशीट पेश की गई थी. 

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बैंकों ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) के तहत 47,204 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू किया है. 

JSW ने इस प्रक्रिया में 19,350 करोड़ रुपये का पेमेंट किया. 

4025 करोड़ की संपत्ति लौटाने का आदेश

ED ने PMLA की धारा 8(8) के तहत संपत्तियों की पुनर्स्थापन के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. 11 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ED के हलफनामे को स्वीकार करते हुए 4025 करोड़ रुपये की संपत्तियों को JSW को लौटाने का आदेश दिया. 

अमृता शेरगिल मार्ग स्थित घर की जब्ती के साथ, इस मामले में अब तक 4938 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, जिनमें से 4025 करोड़ रुपये का पुनर्स्थापन किया जा चुका है. 
 

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