हाई कोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

सतीश सालियान ने पिछले महीने अदालत का रुख कर शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अनुरोध किया था.

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दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका के जवाब में हलफनामा
मुंबई:

बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए 15 जून तक का समय दिया. सतीश सालियान ने पिछले महीने अदालत का रुख कर शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अनुरोध किया था.

राजपूत की मैनेजर रहीं दिशा की आठ जून, 2020 को मलाड में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी. मुंबई पुलिस ने शुरू में मामले में दुर्घटनावश मृत्यु की रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की थी. उल्लेखनीय है कि छह दिन बाद 14 जून को राजपूत अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए, जिससे दोनों मामलों में व्यापक अटकलें लगाई जाने लगीं.

बुधवार को सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एस वी कोटवाल और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की पीठ ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 15 जून तक का समय दिया. याचिका में सतीश ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी से ‘बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई.' उन्होंने दावा किया कि दिशा की मौत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला था, जिसका उद्देश्य प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाना था.

याचिका में कहा गया, ‘मुंबई पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य सबूत पर पर्याप्त रूप से विचार किए बिना जल्दबाजी में मामले को आत्महत्या या आकस्मिक मौत के रूप में बंद कर दिया.'

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