मलाड में मकान गिरने की होगी न्यायिक जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

अदालत ने मुम्बई BMC और MMR रीजन के सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चेतावनी दी कि अगर फिर से इस तरह मकान गिरने का हादसा हुआ तो अदालत चुप नहीं बैठेगी. 

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के मलाड मालवणी में मकान गिरने के हादसे की न्यायिक जांच का आदेश दिया है.
मुंबई:

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मुंबई के मलाड मालवणी में मकान गिरने के हादसे की न्यायिक जांच का आदेश दिया है. जांच कमिश्नर स्तर के अधिकारी करेंगे. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही 24 जून तक प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है. अदालत ने मुम्बई BMC और MMR रीजन के सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चेतावनी दी कि अगर फिर से इस तरह मकान गिरने का हादसा हुआ तो अदालत चुप नहीं बैठेगी. 

कोर्ट ने मामले पर सुनवाई 24 जून तक स्थगित की है तब तक बीएमसी को लिखित रूप में अदालत को अवैध संरचनाओं और निर्माण के तरीकों की विस्तृत जानकारी देनी होगी. कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक जांच करने वाले आयुक्त को जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट जमा करनी होगी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि मलाड में अवैध निर्माण पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक्शन की जरूरत है.

मुंबई में भारी बाारिश के कारण इमारत गिरी, 11 लोगों की मौत, 18 घायल

कोर्ट ने निगम के कामकाज पर कहा कि देखते हैं कौन सा निगम बेहतर करता है, नहीं तो कई जांच आयोग बैठाएंगे. बता दें कि पिछले दिनों मुंबई के मलाड वेस्ट में भारी बारिश के कारण कलेक्टर कंपाउंड में एक चार मंजिला इमारत गिर गई. इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हो गए. मृतकों में 8 बच्चे शामिल हैं.

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