अंडर वर्ल्ड डॉन अबू सलेम की पैरोल अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज, जान लीजिए इसकी असल वजह

अबू सलेम 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में 25 साल की जेल की सजा काट रहा है. उसने अपने भाई अबू हकीम अंसारी की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित अपने पैतृक निवास स्थान जाने के लिए आपातकालीन पैरोल की अर्जी दी थी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
मुंबई:

अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उसकी पैरोल की अर्जी को खारिज कर दिया है. गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि सलेम को फिलहाल पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने पैरोल की अर्जी खारिज करते समय कहा कि सलेम ने पुलिस सिक्योरिटी फी नहीं भरी है, ऐसे में उसे पैरोल नहीं दिया जा सकता है. 

आपको बता दें कि सलेम 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में 25 साल की जेल की सजा काट रहा है. उसने अपने भाई अबू हकीम अंसारी की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित अपने पैतृक निवास स्थान जाने के लिए आपातकालीन पैरोल की अर्जी दी थी.न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने सलेम की अर्जी खारिज कर दी,क्योंकि उसके वकील ने दलील दी कि वह राज्य कारागार अधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्च सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है.

पिछली सुनवाई में उसके वकील ने अदालत को बताया था कि सलेम सुरक्षा शुल्क के तौर पर एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं कर पाएगा. अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह ‘‘सौदेबाजी नहीं कर सकता'' और अगर वह जाना चाहता है तो उसे अनिवार्य शुल्क का भुगतान करना ही होगा. 

Featured Video Of The Day
Ashwini Vaishnaw News | Youtubers | भारत सरकार का ये फैसला सुन झूम उठेंगे Content Creators! Top News
Topics mentioned in this article