गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. HC ने गुलशन कुमार हत्या मामले में रउफ मर्चेन्ट की सजा को बरकरार रखा है जबकि रमेश तौरानी को लेकर राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है. गौरतलब है कि म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती गुलशन कुमार की अगस्त 1997 में मुंबई के अंधेरी इलाके में सिथत एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
इस्लामिक स्टेट से जुड़ने के आरोप में अरेस्ट आरिब मजीद को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत
गुलशन कुमार मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था.जांच में यह बात सामने आई थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के इशारे पर उसके गुर्गों ने इस हत्या को अंजाम दिया था. गुलशन कुमार की पिता की जूस की दुकान थी लेकिन गुलशन ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई. उन्होंने टी सीरीज की स्थापना की जो संगीत जगत की देश की बड़ी कंपनियों में से एक है. भक्ति संगीत के कैसेटों के जरिये गुलशन कुमार ने पूरे देश में संगीत की दुनिया में क्रांति लाने का काम किया. टी सीरीज ने कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है. गुलशन ने कई संगीतकार जोडि़यों को मौका दिया और उन्हें बॉलीवुड में स्थापित होने में मदद की