धारावी टी-जंक्शन नाले में औद्योगिक कचरा फेंकने पर BMC ने दर्ज कराई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सभी मुंबईकरों से अपील की है कि वे प्लास्टिक बैग, बोतलें, थर्माकोल जैसी वस्तुएं नालों या गटरों में न फेंकें. इससे नालों में अड़चनें आती हैं और पानी निकासी में दिक्कत होती है. जो कि जलभराव का कारण बनता है.

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BMC ने मामले का गंभीर रूप से संज्ञान लेते हुए पुलिस में केस दर्ज करवाया है.
मुंबई:

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने धारावी टी-जंक्शन नाले में कचरा फेंकने के मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है. मुंबई में नालों की सफाई के बाद उनमें दोबारा फेंके जा रहे औद्योगिक कचरे पर कड़ा रुख अपनाते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने ये कदम उठाया है. शिकायत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326(क) के तहत शाहुनगर पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ दर्ज की गई है.

AI तकनीक से हो रही सफाई

BMC ने मानसून से पहले शहर के बड़े और छोटे नालों की गाद निकालने का कार्य योजना के तहत शुरू किया था. इस प्रक्रिया में AI तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित की गई. BMC के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं पूर्व, पश्चिम और दक्षिण मुंबई में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं.

हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद धारावी के टी-जंक्शन नाले में थर्माकोल, रबर, प्लास्टिक रैपर्स और पार्सल बॉक्स जैसी औद्योगिक वस्तुएं दोबारा डाले जाने की शिकायत सामने आई. सोमवार, 16 जून को उत्तरी विभाग के घनकचरा प्रबंधन अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान यह देखा, जिसके बाद BMC ने गंभीर रूप से संज्ञान लेते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया.

फ्लोटिंग कचरा बना रहा बाधा

नालों की सफाई के बावजूद भरती के समय बहकर आने वाला फ्लोटिंग कचरा जैसे प्लास्टिक, थर्माकोल, रबर, फर्नीचर के टुकड़े आदि बार-बार जमा हो रहे हैं. इससे साफ किए गए नाले फिर से चोक हो रहे हैं, जो बारिश के समय जलजमाव और आपदा प्रबंधन में बाधा बन सकते हैं. BMC ने कुछ स्थानों पर जालियां भी लगाई हैं ताकि इस तरह के कचरे को रोका जा सके, परंतु लोगों की लापरवाही से समस्या बनी हुई है.

BMC की अपील - नालों में न डालें कचरा

BMC ने सभी मुंबईकरों से अपील की है कि वे प्लास्टिक बैग, बोतलें, थर्माकोल जैसी वस्तुएं नालों या गटरों में न फेंकें. इससे नालों में अड़चनें आती हैं और पानी निकासी में दिक्कत होती है. प्रशासन ने साफ कहा है कि कचरा सिर्फ निर्धारित कूड़ेदानों में ही फेंका जाए. आसपास रहने वाले नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे BMC को सहयोग करें और स्वच्छता बनाए रखें.

क्या है धारा 326(क)?

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326(क) के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्वच्छता या जलप्रवाह को बाधित करने के लिए कचरा फैलाता है या नुकसान करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है. इस धारा के तहत जुर्माना या सज़ा का प्रावधान भी है.

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मानसून से पहले जहां एक ओर BMC पूरे शहर में नालों की सफाई और जलनिकासी को बेहतर करने में जुटी है, वहीं कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना हरकतों से मुंबई को जलजमाव की ओर धकेल रहे हैं. पुलिस जांच में दोषियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी.

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