बिहार के एक व्यक्ति को 23 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को 15 साल जेल की सजा सुनाई. व्यक्ति के मोबाइल पर गलती से ‘मिस्ड कॉल' आने के बाद पीड़िता से उसकी दोस्ती हो गई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह ने बिहार के अरवल जिले के रहने वाले व्यक्ति को महिला के साथ 2021 में बलात्कार करने के मामले में 15 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. विशेष सरकारी वकील राकेश कुमार राय ने बताया कि अदालत ने व्यक्ति पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजक ने बताया कि आरोपी और महिला के बीच दोस्ती होने के बाद व्यक्ति (आरोपी) उससे मिलने के लिए बोकारो आया था.
राय ने बताया कि यहां के एक होटल में वे दोनों मिले और वहां आरोपी ने महिला के भोजन में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसे खाने के बाद वह अचेत हो गई. उन्होंने बताया कि आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया और इसका वीडियो भी बनाया.
उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा और उसे उसके साथ नियमित रूप से यौन संबंध बनाने को कहा. इससे परेशान होकर, पीड़िता ने चास के महिला पुलिस थाने में एक शिकायत दायर की थी.
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