भीलवाड़ा भट्टीकांड : पॉक्सो कोर्ट ने 7 आरोपियों को किया बरी, 2 दोषियों पर फैसला सुरक्षित

भीलवाड़ा भट्टीकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग के साथ दो लड़को ने गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जिंदा फैकने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 2 आरोपी को दोषी करार दिया है और 7 आरोपियों को बरी कर दिया है. फिलहाल इस मामले में आरोपियों को कितनी सजा होगी, इसपर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.

पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान नाबालिग के साथ हुए इस बर्बरतापूर्ण अपराध को जघन्यतम अपराधों की श्रेणी में माना गया था. पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश की थी, जो की 473 पेज की है.

क्या है पूरा मामला? 
यह घटना 2 अगस्त को भीलवाड़ा के कोटड़ी के शाहपुरा इलाके में घटी थी, जिसमें एक नाबालिग के साथ कालबेलिया जाति के दो लड़के कालू और कान्हा ने उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद बच्ची के सर पर लाठी मारकर उसे बेहोश करने के बाद जिंदा कोयले की भट्टी में झोंक दिया था. भट्टी के पास लड़की  के कपड़े , चप्पल और कड़े पाए गए. साथ ही भट्टी में झांकर देखा तो उसमें से कुछ हड्डियां भी मिली थी.

इस मामले की जांच भीलवाड़ा के एसपी श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी और केस की माॉनीरिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी. उन्होंने इस केस में मुख्य आरोपी कान्हा, कालू समेत 9 लोगों को आरोपी था. 

ये भी पढ़ें:- 
भीलवाड़ा भट्टी कांड पर फैसला आज, गैंगरेप के बाद नाबालिग को जिंदा कोयले की भट्टी में दिया था डाल, सहम उठा था प्रदेश

Featured Video Of The Day
Sheikh Hasina के प्रत्यर्पण का लिए नोट तो भेजा है लेकिन उसकी मांग कमजोर क्यों है?
Topics mentioned in this article