भीलवाड़ा भट्टीकांड : पॉक्सो कोर्ट ने 7 आरोपियों को किया बरी, 2 दोषियों पर फैसला सुरक्षित

भीलवाड़ा भट्टीकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग के साथ दो लड़को ने गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जिंदा फैकने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 2 आरोपी को दोषी करार दिया है और 7 आरोपियों को बरी कर दिया है. फिलहाल इस मामले में आरोपियों को कितनी सजा होगी, इसपर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.

पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान नाबालिग के साथ हुए इस बर्बरतापूर्ण अपराध को जघन्यतम अपराधों की श्रेणी में माना गया था. पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश की थी, जो की 473 पेज की है.

क्या है पूरा मामला? 
यह घटना 2 अगस्त को भीलवाड़ा के कोटड़ी के शाहपुरा इलाके में घटी थी, जिसमें एक नाबालिग के साथ कालबेलिया जाति के दो लड़के कालू और कान्हा ने उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद बच्ची के सर पर लाठी मारकर उसे बेहोश करने के बाद जिंदा कोयले की भट्टी में झोंक दिया था. भट्टी के पास लड़की  के कपड़े , चप्पल और कड़े पाए गए. साथ ही भट्टी में झांकर देखा तो उसमें से कुछ हड्डियां भी मिली थी.

Advertisement

इस मामले की जांच भीलवाड़ा के एसपी श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी और केस की माॉनीरिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी. उन्होंने इस केस में मुख्य आरोपी कान्हा, कालू समेत 9 लोगों को आरोपी था. 

Advertisement

ये भी पढ़ें:- 
भीलवाड़ा भट्टी कांड पर फैसला आज, गैंगरेप के बाद नाबालिग को जिंदा कोयले की भट्टी में दिया था डाल, सहम उठा था प्रदेश

Advertisement
Featured Video Of The Day
Etawah Kathavachak News: जाति व्यवस्था और संविधान पर क्या बोले स्वामी शंकराचार्य? | NDTV Exclusive
Topics mentioned in this article