"वकील होने के नाते होना चाहिए और जवाबदेह" : SC ने प्रशांत उमराव को बेशर्त माफी मांगने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक ही मामले में जांच चलेगी. एक केस की अग्रिम जमानत सभी मामलों में लागू रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत शर्तों को भी संशोधित किया है.

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(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमला मामले में तमिलनाडु पुलिस द्वारा बीजेपी नेता और वकील प्रशांत उमराव के खिलाफ दर्ज मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने वकील प्रशांत उमराव को ट्वीट करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया. साथ ही राहत देते हुए अलग-अलग FIR में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक ही मामले में जांच चलेगी. एक केस की अग्रिम जमानत सभी मामलों में लागू रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत शर्तों को भी संशोधित किया है. कोर्ट ने कहा कि 10 अप्रैल को उमराव तमिलनाडु पुलिस के सामने पेश होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वकील होने नाते उन्हें और जवाबदेह होना चाहिए. 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट की उस शर्त में संशोधन किया, जिसमें 15 दिनों तक रोजाना सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक पुलिस की जांच में शामिल होने को कहा गया था. कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा कि वो दस अप्रैल को ही पुलिस जांच में शामिल होंगे. इसके बाद जब जांच अफसर को जरूरत होगी तब जाएंगे. 

वहीं, प्रशांत की ओर से कहा गया कि वो बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं. दरअसल, प्रशांत उमराव ने सभी FIR को क्लब करने की मांग की है. उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया था कि बिहार के 12 प्रवासियों को हिंदी में बोलने के लिए तमिलनाडु में प्रताड़ित किया गया था.

इस ट्वीट के बाद तमिलनाडु पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था. तमिलनाडु पुलिस पहले ही कह चुकी है कि इस संबंध में सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किए गए वो फर्जी और भ्रामक थे. 

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