"मुझे मालूम था कि ..", हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद बोले आजम खान

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन्हें 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा.

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नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि यह अधिकतम सजा है. मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहूंगा. आपको बता दें कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला आया है. 

बताते चलें कि  7 अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्यवाही की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसी मामले में आज फैसला आया है. आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था.

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