AAP को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, ममता बनर्जी और शरद पवार को लगा झटका

अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीट के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में छह फीसदी वोट शेयर हासिल करती है तो उसे भी ये दर्जा मिल सकता है.

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आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
नई दिल्ली:

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है. चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा सोमवार शाम की. साथ ही आयोग ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC), CPI और शरद पवार की NCP अब राष्ट्रीय पार्टियां नहीं रही हैं. बता दें कि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी (AAP) ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में  कहा गया है था कि देरी होने से चुनाव लड़ने की उसकी क्षमता बाधित हो रही है.

'आप' कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करती है, लेकिन चुनाव आयोग (ECI) ने यह दर्जा देने से इनकार कर दिया है. 

बात दें कि पिछले ही महीने चुनाव आयोग ने कहा था कि वो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की "राष्ट्रीय पार्टी" स्थिति की समीक्षा करेगी. आयोग ने एनसीपी के प्रतिनिधित्व पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसके फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी.सूत्रों ने बताया था कि एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है. एक राजनीतिक दल को "राष्ट्रीय पार्टी" के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि उसके उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा चुनावों में चार या अधिक राज्यों में कम से कम 6 फीसद वोट हासिल करते हैं. इसके अलावा उसे कम से कम चार लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करनी होती है.

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आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया. उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी? ये किसी चमत्कार से कम नहीं. सबको बहुत बहुत बधाई. देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया. लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है. आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है. हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये ज़िम्मेदारी अच्छे से पूरी करें.

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राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या हैं शर्तें ?

  1. अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है. 
  2. अगर किसी पार्टी का 3 राज्यों में मिलाकर लोकसभा की 3 फीसदी सीटें जीत जाती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है. 
  3. अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीट के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में छह फीसदी वोट शेयर हासिल करती है तो उसे भी ये दर्जा मिल सकता है.
  4. अगर कोई पार्टी इन तीनों शर्तों से किसी एक शर्त को भी पूरा कर देती है तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है. 

आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद ये फायदे मिल सकेंगे : 

1. आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू परमानेंट हो जाएगा. अब AAP का पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह होगा. पार्टी का यह झाडू चिन्ह उसके लिए रिजर्व होगा.कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा.

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2. राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब बैलेट / ईवीएम के उम्मीदवारों के क्रम में में ऊपर नजर आ सकेंगे.

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3. आम आदमी पार्टी को देश की राजधानी में एक दफ्तर मिल सकेगा.

4. आम आदमी पार्टी को अब तक कुछ रुपये खर्च करके वोटर लिस्ट प्राप्त करनी होती थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी को अधिकार होगा कि वह हर राज्य में  वोटर लिस्ट मुफ्त में पा सके.

5. राष्ट्रीय स्तर पर अब आम आदमी पार्टी 20 से ज्यादा स्टार कैंपेनरों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकती है. यह संख्या बढ़कर अब 40 तक पहुंच जाएगी.

6. राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के बाद आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में आम लोगों को संबोधित करने के लिए रेडियो और टेलीविजन पर समय मिल सकेगा.

7. राष्ट्रीय दर्जा वाली पार्टी के अध्यक्ष, सरकारी आवास पाने के पात्र होते हैं.

8. राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली पार्टी को नामांकन पत्र में अब केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता रहेगी.

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