दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि जब आपको जमानत निचली अदालत से भी मिल सकती है. तो ऐसे में आप हाईकोर्ट क्यों आए हैं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करने के साथ-साथ समय भी दिया है. इस मामले में अब 17 जुलाई को सुनवाई होनी है.
"इसे लेकर कानून स्पष्ट हैं"
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से पेश हो रहे वकील ने अपनी दलील में कहा कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करनी चाहिए. जबकि वो ऐसा ना करके सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं. इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेस मनु सिंघवी ने कहा कि इसे लेकर कानून स्पष्ट हैं. हम ऐसा कर सकते हैं.
"आप सीधे हाईकोर्ट क्यों आए हैं"
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंघवी के इस दलील पर उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि जब आपको निचली अदालत से जमानत मिल सकती है तो आप सीधे हाईकोर्ट क्यों आए हैं. अदालत कानून की बात नहीं कर रही है लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई कारण तो होना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गई है.