मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को SC में दी चुनौती

मानहानि के एक मामले को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है.

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अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने के बयान से जुड़े मानहानि के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती है. केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था. केजरीवाल और आतिशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 सितंबर को सुनवाई करेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि भाजपा के खिलाफ आप के आरोप मानहानिकारक हैं और भाजपा को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लगाए गए थे. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल, आतिशी और अन्य को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था.

BJP नेता राजीव बब्बर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

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