आर्म्स लाइसेंस मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को दी जमानत 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लाइसेंस आयात के लिए 2015 मे यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था. FIR में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को जमानत दे दी है. अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का आरोप है. इसी केस में यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लाइसेंस आयात के लिए 2015 मे यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था. FIR में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था. जबकि एक दूसरी FIR जो दर्ज है उस समय उसकी उम्र 6 साल थी. 

बता दें कि आरोप लगाया गया है कि दिल्ली से जब लखनऊ शिफ्ट किया तो सरकारी अथॉरिटी को सूचित नहीं किया .यूपी सरकार ने कहा कि वो दो लाइसेंस हासिल किए लेकिन इसकी सूचना अथॉरिटी को नहीं दी.यूपी सरकार ने कहा कि अब्बास अंसारी कई आपराधिक मामलों में शामिल है. 

बता दें कि पिछले महीने ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत बढ़ाने के आदेश को दरकिनार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि यदि रासुका के तहत आरोपी की हिरासत की अवधि एक बार तय कर दी जाती है तो उसे बढ़ाने का राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है.

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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने अंसारी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए कहा था कि अंसारी यदि किसी अन्य मामले में वांछित ना हो तो उसे तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसे जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा 18 सितंबर, 2023 को रासुका की धारा 3(2) के तहत जारी आदेश के आधार पर हिरासत में लिया गया था. इस आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा दो नवंबर, 2023 को की गई, जबकि याचिकाकर्ता को प्रारंभिक हिरासत आदेश की तिथि (18 सितंबर, 2023) से तीन महीने के लिए हिरासत में लिया गया था.

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