Antilia Case: सीबीआई ने सचिन वाजे और महेश शेट्टी के बयान दर्ज किए

शेट्टी बोरीवली में बार चलाता है और सचिन वाजे को कथित तौर पर बार और पब वालों से ही हर माह ढाई से तीन लाख रुपये वसूली के लिए कहा गया था.

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मुंंबई:

महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर लगे वसूली के आरोपों की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) ने शुक्रवार को दो बयान दर्ज किए. एक निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे (Sachin vaze) का और दूसरा महेश शेट्टी (Mahesh shetty) का. सचिन वाजे, एंटीलिया केस में आरोपी है. मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्‍नर परमबीर सिंह के आरोपों के मुताबिक वाजे ने ही उंन्‍हें बताया था कि देशमुख ने उसे (वाजे को)100 करोड़ रुपये वसूली का टारगेट दिया है. दूसरा बयान इस पूरे मामले बहुत ही अहम किरदार का हुआ है, उसका नाम महेश शेट्टी है. शेट्टी बोरीवली में बार चलाता है और सचिन वाजे को कथित तौर पर बार और पब वालों से ही हर माह ढाई से तीन लाख रुपये वसूली के लिए कहा गया था. सीबीआई से पहले राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी महेश शेट्टी का बयान ले चुकी है.

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गौरतलब है कि एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्‍या मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक न्‍यायिक हिरासत में भेजा गया है. राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वाजे की चिट्ठी लीक होने पर अदालत से शिकायत की थी, इस पर अदालत ने सचिन वाजे के वकील को फटकार लगाई और सख्‍त हिदायत देते हुए कहा कि आगे से ऐसा नही होना चाहिए. जो करना है प्रोसीजर से करें. सुनवाई के दौरान वाजे ने जेल हिरासत मिलने पर सुरक्षित सेल में भेजे जाने की मांग की. उसके वकील ने कहा, मुवक्किल ने सर्विस में रहते हुए बहुत से अपराधियों को जेल में भेजा है इसलिए सुरक्षित सेल दिया जाए. NIA कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी मंजूर की. कोर्ट ने कहा कि दफ़्तर में जाकर जो भी दस्तावेज हैं देख लें और जो चाहिए उसमे NIA मदद करेगी. अदालत ने मांग मान ली.

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