चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने पर घर पर चला था बुलडोजर, SC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि बिना कारण बताओ नोटिस और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय अथॉरिटी को नोटिस जारी किया.
नई दिल्ली:

भारत विरोधी नारे लगाने के मामले मे आरोपी के घर और दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है. महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में चैंम्पियन्स ट्रॉफी के दौरान एक भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में आरोपी के घर और दुकान पर अथॉरिटी ने बुलडोजर कार्रवाई की थी. याचिकाकर्ता ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानते हुए अवमानान की याचिका दाखिल की थी.  याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पिछले महीने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान कथित भारत विरोधी नारे लगाने के बारे में एक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद अधिकारियों द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय अथॉरिटी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह मे जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि बिना कारण बताओ नोटिस और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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