महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, ED कस्टडी की मांग खारिज

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाया है.

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इस हफ्ते की शुरुआत में गिरफ्तार हुए थे अनिल देशमुख (फाइल फोटो)

मुंबई:

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. मुंबई की एक अदालत ने  शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी की मांग खारिज करते हुए देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा. ईडी ने कोर्ट में 9 दिनों की हिरासत की मांग की थी. बता दें कि देशमुख को इस सप्ताह की शुरुआत में  गिरफ्तार किया गया था. आज उनकी ईडी हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी. कोर्ट में पेश करने से पहले आज सुबह उन्हें नियमित मेडिकल चेकअप के लिए जाया गया. 

केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि देशमुख जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सूत्रों ने यह भी कहा कि पूर्व मंत्री और उनके परिवार ने गलत तरीके से अर्जित संपत्ति को व्हाइट करने के लिए 27 कंपनियों का इस्तेमाल किया और एजेंसी को सबूतों के साथ उनसे पूछताछ करने के लिए अधिक समय की जरूरत है. 

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सूत्रों ने आगे कहा कि देशमुख के बेटे ऋषिकेश को मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को समन किया गया था, लेकिन वह नहीं आए. सोमवार को फिर से समन जारी किया जाएगा.

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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाया है. परमबीर सिंह भी फिलहाल फरार हैं. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. 

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अनिल देशमुख ने इस साल की शुरुआत में मंत्री का पद छोड़ दिया था. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 12 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया गया.

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