जन्मदिन मनाने के लिए दुबई नहीं ले जाने से नाराज पत्नी ने पति को ऐसा मुक्का मारा कि मौत हो गई

यह घटना शुक्रवार को पुणे के वानवाड़ी इलाके की एक पॉश आवासीय सोसायटी में स्थित दंपति के अपार्टमेंट में हुई.

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मृत व्यक्ति की पहचान कंस्ट्रक्शन उद्योग से जुड़े व्यवसायी निखिल खन्ना के रूप में हुई है.
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  • मृतक पुणे का निवासी निखिल खन्ना रियल एस्टेट डेवलपर था
  • खन्ना ने छह साल पहले आरोपी रेणुका से प्रेम विवाह किया था
  • गुस्से में आकर महिला ने पति की नाक पर मुक्का मार दिया
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पुणे:

एक चौंकाने वाली घटना में एक 36 साल के व्यक्ति को उसकी पत्नी ने नाक पर ऐसा मुक्का मारा कि उसकी मौत हो गई. पत्नी ने पति पर हमला इसलिए किया क्योंकि वह उसने उसे जन्मदिन मनाने के लिए दुबई ले जाने से इनकार कर दिया था. यह घटना शुक्रवार को पुणे के वनावडी इलाके में एक पॉश आवासीय सोसायटी में इस दंपति के अपार्टमेंट में हुई.

मृत व्यक्ति की पहचान कंस्ट्रक्शन उद्योग से जुड़े व्यवसायी निखिल खन्ना के रूप में हुई है. खन्ना ने छह साल पहले आरोपी रेणुका से प्रेम विवाह किया था. 

पुलिस के मुताबिक, निखिल खन्ना रियल एस्टेट डेवलपर था. वानवड़ी थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी रेणुका (36) का 18 सितंबर को जन्मदिन था. वह इसे मनाने के लिए दुबई जाना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने यह मांग पूरी नहीं की.''

पुलिस ने कहा कि, ‘‘इसके अलावा, पांच नवंबर को उनकी शादी की सालगिरह भी थी और वह पति से अच्छे उपहार की उम्मीद कर रही थी. इसके अलावा महिला इसलिए भी परेशान थी क्योंकि वह अपने रिश्तेदार के जन्मदिन के लिए दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन पति से इस मांग को भी पूरा नहीं किया.''

पुलिस ने बताया कि इन्हीं बातों को लेकर शुक्रवार को दंपति में तीखी बहस हुई. गुस्से में आकर महिला ने पति की नाक पर मुक्का मार दिया, जिससे काफी खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया. पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों द्वारा सूचित किए जाने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और खन्ना को अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसकी भी जांच की जा रही कि कहीं महिला ने किसी अन्य चीज से तो वार नहीं किया. उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत की स्पष्ट वजह पता चल पाएगी. उन्होंने कहा, ‘‘हमने महिला को हिरासत में ले लिया है और मामले में जांच की जा रही है.''

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पुलिस ने महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है.

(इनपुट भाषा से भी)

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