तिरुवनंतपुरम: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                    
                                                                                                                    
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                                                
                                        
                                        केरल सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सभाओं में लोगों के लिए फेस मास्क अनिवार्य करने के आदेश जारी किया है. राज्य सरकार द्वारा 12 जनवरी को जारी आदेश में राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का भी निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, सरकार ने दुकानों, थिएटरों और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजकों को संभावित वायरस के हमले से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाथ धोने और सैनिटाइज़र का उपयोग करने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि देश भर में COVID-19 मामलों में संभावित वृद्धि के बारे में चिंताओं के बीच यह आदेश जारी किया गया है. यह आदेश 12 जनवरी, 2023 से 30 दिनों की अवधि के लिए राज्य के सभी हिस्सों में लागू रहेगा.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)Featured Video Of The Day
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